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2 मई को पटाखे फोड़ने पर तमिलनाडु और पुडुचेरी में बैन: मद्रास हाई कोर्ट 

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चेन्नई
मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शुक्रवार को बड़ा फैसला करते हुए 2 मई को जारी होने वाले चुनावी परिणाम में पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 2 मई को तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतगणना के दिन पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए वकील अजय फ्रांसिस लोयोला द्वारा किए गए एक अनुरोध को स्वीकार किया है। इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक बड़े पैमाने पर 2 मई को विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के नेता पटाखे फोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को रोकने का काम करेंगे। 

वहीं इससे पहले गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी की रोकथाम में लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। कोर्ट ने देश में जारी कोरोना अव्यवस्था पर हैरानी जताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार पिछले 14 महीनों से कर क्या रही थी।

कोरोना वैक्सीन के डोज के लिए अब DMK ने की चुनाव आयोग से ये अपील वहीं इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था।बता दें कि सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की थी कि आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार है। इसेक साथ ही कोर्ट ने कहा था कि आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों को केस दर्ज किया जाना चाहिए।
 

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