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बिलासपुर। आयुष यूनिवर्सिटी ने 3 मई से मास्टर आॅफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) की आॅफलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था, इसके खिलाफ छात्र-छात्राओं ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आॅफलाइन परीक्षा पर रोक लगा दी है। आयुष यूनिवर्सिटी ने रूष्ठस् एग्जाम का जो कार्यक्रम घोषित किया था, उसके मुताबिक 3 मई से छात्र-छात्राओं को सेंटर पर जाकर आॅफलाइन परीक्षा देनी थी। इसमें करीब 200 छात्र-छात्राओं को शामिल होना था।
एक ओर जहां कोरोना काल में सभी परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं वहीं आयुष यूनिवर्सिटी सेंटर ने तीन मई से मास्टर आॅफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) की परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया था। जिसमें कहा गया था कि परीक्षार्थी सेंटर में जाकर आॅफलाइन परीक्षा देंगे। इस परीक्षा में करीब 200 छात्र-छात्राओं को शामिल होना था। इस निर्णय के खिलाफ यूनिवर्सिटी की छात्रा डॉक्टर स्नेहा समेत 14 अन्य छात्र – छात्राओं ने वकील धीरज वानखेडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि इस भीषण कोरोना काल में आॅफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है। यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र – छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बन जाएगा इसलिए हाईकोर्ट यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। जस्टिस पी. सेम.कोशी की सिंगल बेंच ने पूरे मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकतार्ओं की अपील स्वीकार करते हुए यूनिवर्सिटी के आदेश पर रोक लगा दी है।