भोपालमध्य प्रदेश

लोनिवि में अतिरिक्त काम के लिए पहले लिखित में अनुमति जरुरी

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भोपाल
लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों में शामिल कामों के अतिरिक्त कोई भी कार्य कराने पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने रोक लगा दी है। यदि अतिरिक्त काम कराने है तो सक्षम अधिकारी से लिखित निर्देश लेने के बाद ही ये काम कराए जा सकेंगे।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता नरेन्द्र कुमार ने इसके लिए सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी किए है। उनकी जानकारी में आया था कि शासन द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों के कार्य कराते समय अनेक जिलों में मूल स्वीकृति में स्वीकृत कामों के अलावा अन्य अतिरिक्त कार्य, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की अपेक्षा में करा लिए जाते है। कुछ प्रकरणों में ऐसा भी देखने में आया है कि मूल स्वीकृति के कार्यो को पूरा न करते हुए कुछ कुछ अतिरिक्त काम करा लिए जाते है। प्रमुखअभियंता ने कहा है कि यह प्रथा सर्वथा अनुचित और मान्य योग्य नहीं है।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शासन द्वारा जारी प्रशासकी स्वीकृति में शामिल कामों के अतिरिक्त कोई भी काम नहीं कराया जाए। यदि मूल स्वीकृति के अतिरिक्त कोई कार्य किये जाना है तो सक्षम अधिकारी से लिखित में निर्देश प्राप्त किया जाए।

अनेक कामों में यह भी पाया गया कि मूल स्वीकृति से अधिक राशि के काम करा लिये गए है और ठेकेदार को भुगतान अनुबंधित राशि की सीमा तक ही किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त कराये गये कामों के दायित्वों का भुगतान शेष रहता है, जो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होंने के कारण किया जाना संभव नहीं होता है। ऐसे मामलों में निर्देशित किया गया है कि प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कामों का संपादन अनुबंधित राशि की सीमा तक ही कराया जावे एवं आवश्यक होंने पर अतिरिक्त काम काये जाने हेतु पहले पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे अन्यता की स्थिति में ठेकेदारों के दायित्वों के भुगतान करने हेतु संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इन निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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