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रिजर्व प्राइस संशोधित, राज्य सरकार ने जारी की नई दरें-माइंस मंत्री श्री भाया

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जयपुर
माइंस एवं पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने बताया है कि राज्य सरकार ने चार प्रधान खनिजों के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई-नीलामी की रिजर्व प्राइस को युक्तिसंगत बनाया है। उन्होंने बताया कि संशोधित युक्तिसंगत प्रावधानों के अनुसार आयरन ओर, कॉपर, लाइमस्टोन और गारनेट के ब्लाकों की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस की नई दरें घोषित की गई हैं।

श्री भाया ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश की खनिज खोज और खनन कार्य को गति देने के साथ ही प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक ओर नीलामी प्रक्रिया को भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से नीलामी की व्यवस्था कर पारदर्शी बनाया गया है, वहीं प्रक्रिया का सरलीकरण कर उसे युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था से नीलामी प्रकिया में पारदर्शिता, प्रक्रिया को विफल करने के लिए छद्म बीडिंग करने वालों पर रोक और युक्तिसंगत रिजर्व प्राइस तय करने से प्रदेश में माइंस क्षेत्र से राजस्व में भी बढ़ोतरी होने लगी है।

एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संशोधित रिजर्व प्राइस के अनुसार आयरन ओर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस दोनों के लिए ही रिजर्व प्राइस 22.5 प्रतिशत तय की गई है। इसी तरह से कॉपर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 7 प्रतिशत रिजर्व प्राइस तय की गई है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि लाइमस्टोन के नागौर के ब्लाकों के खनन पट्टा एवं कंपोजित लाइसेंस की 25 प्रतिशत और अन्य जिलों में 20 प्रतिशत रिजर्व प्राइस तय की गई है। उन्होंने बताया कि गारनेट के जैम वैरायटी के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 10 प्रतिशत और गारनेट की एब्रेसिव के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 4 प्रतिशत की रिजर्व प्राइस तय की है। उन्होंने बताया कि मेजर मिनरल्स की नई रिजर्व प्राइस से स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

निदेशक माइंस श्री केबी पण्ड्या ने बताया कि राज्य सरकार के एमएमडीआर एक्ट संशोधित अधिनियम, 2021 के क्रम में खनिज नीलामी नियम 2015 के नियम 9-11 के तहत अनुसार यह दरें जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

 

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