छत्तीसगढ़

मार्च का बिजली बिल 30 अप्रैल तक पटाने की छूट

Spread the love

रायपुर
सरकार ने कोरोना प्रकोप के चलते बिजली मीटर रीडिंग और बिलिंग पर भले ही रोक लगा दी है, लेकिन एसएमएस के जरिए लोगों को बिल जारी किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में राज्य पॉवर कंपनी के चेयरमैन  सुब्रत साहू ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने मीटर रीडिंग-बिलिंग पर रोक लगा रखी है।

साहू ने कहा कि दो महीने का बिल एक साथ 30 तारीख तक पटाने की छूट दी है। इस दौरान अधिभार नहीं लगेगा। प्रोग्रामिंग अपडेट नहीं होने के कारण शायद एसएमएस के जरिए उपभोक्ताओं तक बिजली बिल पहुंच रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मीटर रीडिंग और बिलिंग 7 अप्रैल तक रोकने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉक डाउन की वजह से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए हैं। जिनमें से बिजली बिल पटाने की छूट भी शामिल है। मगर उपभोक्ताओं को बिल पटाने के लिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद पॉवर कंपनी ने साफ किया है कि 7 अप्रैल तक मीटर रीडिंग और बिलिंग नहीं होगी। पूर्व में इसे 31 मार्च तक रोकने का निर्णय लिया गया था। उक्त जानकारी पावरकम्पनी के अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) विजय मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि नए निर्णय के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली मीटर रीडिंग, फीलिंग,नगद भुगतान कार्य को तत्काल प्रभाव से निर्धारित तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया है। दरअसल उपभोक्ताओं के परिसर की मीटर रीडिंग, बिलिंग नगदी भूगतान का कार्य स्पॉट बिलिंग अथवा मैनुअली नहीं होने से कोरोना वाइरस के संक्रमण को रोका जा सकेगा।

मिश्रा ने जानकारी दी कि प्रदेश के निम्न दाब उपभोक्ताओं के सभी आॅफलाइन बिजली संग्रहण केंद्रों को भी 7 अप्रैल 20 तक बंद रखने का निर्णय  लिया गया है, पूर्व में 31 मार्च 20 तक इन्हें बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। निम्न दाब उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 20 तक बिना अधिभार (सर चार्ज) के विभिन्न विल संग्रहण केंद्रों पर बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही वर्तमान माह(फरवरी-मार्च 20 20 बिलिंग चक्र अनुसार) के बिल को डोर लॉक कोड 03 में बनाए जाने हेतु केंद्रीय स्तर पर कार्यपालकअभियंता (ईआईटीसी) द्वारा सेप सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close