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मद्रास हाई कोर्ट के जज लेस्बियन कपल पर फैसले से पहले मनोचिकित्सक की क्लास में जाएंगे

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चेन्नई
मद्रास हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने बुधवार को एक समलैंगिक जोड़े से संबंधित मामले में अपना फैसला सुनाने से पहले मनोचिकित्सक की क्लास में जाने की बात कही है। वह इस दौरान सामान लिंग के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस कपल ने अपने-अपने परिवारों से सुरक्षा की मांग की है, जो कि उनके रिश्ते के खिलाफ हैं। कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को दोनों महिलाओं की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई करते हुए शहर के मनोवैज्ञानिक विद्या दिनाकरन के साथ एक शैक्षिक सत्र से गुजरना चाहेंगे।

न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा, "इस फैसले के शब्द अंतत: मेरे दिल से आने चाहिए ना कि मेरे दिमाग से। यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि मैं इस पहलू पर पूरी तरह से समझ नहीं सकूं। इसके लिए मैं खुद को मनोवैज्ञानिक विद्या दिनाकरन के साथ एक सत्र में जाना चाहुंगा। मैं मनोवैज्ञानिक से अनुरोध करूंगा कि वह इसके लिए सुविधाजनक नियुक्ति तय करें।" उन्होंने आगे कहा, ''मुझे ईमानदारी से लगता है कि एक पेशेवर के साथ ऐसा सत्र मुझे समान-सेक्स संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। अगर मैं मनोचिकित्सा से गुजरने के बाद एक आदेश लिखता हूं, तो मुझे भरोसा है कि शब्द मेरे दिल से निकलेंगे।” पिछली सुनवाई में अदालत ने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी परामर्श देने का निर्देश दिया था और दिनाकरन ने बुधवार को न्यायाधीश को एक रिपोर्ट सौंपी थी। अदालत ने कहा कि मनोवैज्ञानिक का मत है कि याचिकाकर्ता उनके द्वारा दर्ज किए गए संबंध को पूरी तरह से समझते हैं और उनके मन में कोई भ्रम नहीं था। यह भी देखा गया कि उन्हें अपने माता-पिता के लिए बहुत प्यार और स्नेह है और उनका एकमात्र डर यह है कि उन्हें अलग होने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

जज ने कहा, "मनोवैज्ञानिक के अनुसार, इस तरह के परिदृश्य से याचिकाकर्ताओं को बहुत मानसिक आघात होगा। याचिकाकर्ता अपने माता-पिता की प्रतीक्षा करने के लिए भी तैयार हैं, जिनसे उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वह इस रिश्ते समझेंगे।" इस बीच, अदालत ने देखा कि दोनों याचिकाकर्ताओं के माता-पिता समाज में कलंक, परिणाम और उनकी बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। समान-सेक्स विवाह से संबंधित कुल चार याचिकाएं दिल्ली और केरल के हाईकोर्ट के समक्ष लंबित हैं। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा, "एक और दिलचस्प अवलोकन जो कि दिनाकरन की रिपोर्ट में किया गया है वह यह है कि माता-पिता अपनी बेटियों को ब्रह्मचर्य का जीवन जीना पसंद करेंगे, जो उनके अनुसार एक ही लिंग के साथी होने से अधिक सम्मानजनक होगा। माता-पिता वंश और गोद लेने पर भ्रमित होते हैं जो एक ही सेक्स संबंध में लागू होता है।'' याचिकाकर्ता मदुरै की दो महिलाएं हैं जो वर्तमान में एक एनजीओ की मदद से चेन्नई में शरण ले रही हैं और अपनी शिक्षा जारी रखने और साथ ही साथ काम करना चाह रही हैं। अदालत ने पक्षकारों को परामर्श के दूसरे दौर से गुजरने का निर्देश दिया और न्यायाधीश ने कहा कि युगल के माता-पिता को रात भर अपनी धारणा बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

 

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