भोपालमध्य प्रदेश

मदिरा एवं भांग सिनेमाघर की दुकानें 14 अप्रैल तक बंद

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भोपाल

राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासों के तहत प्रदेश में लागू लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल, 2020 तक अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की तरह मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन बंद करने के निर्देश दिये गये हैं।
राज्य शासन द्वारा सिनेमाघरों को 14 अप्रैल, 2020 तक बंद रखने के आदेश दिये गये हैं। पहले 14 से 31 मार्च तक सिनेमाघर बंद रखने के आदेश दिये गये थे।

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