छत्तीसगढ़

बिजली कर्मी भी है मुस्तैद,24 घंटे की ड्यूटी हुई तय

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रायपुर
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी प्रबंधन द्वारा आज दिशा निर्देश जारी किए गए है, जो कि पॉवर कंपनीज के प्रदेशभर में संचालित कार्यालयों के लिये लागू होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का परिपालन सुनिश्चित करते हुए निर्णय लिए गए कि पॉवर कंपनीज के विभागाध्यक्ष 31 मार्च 2020 तक निवास से ही शासकीय कार्य संपादित करेंगे। कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) एचके पाण्डेय की ओर से जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि अत्यावश्यक सेवाओं को छोडक? शेष कार्यालयों को 31 मार्च 2020 तक संचालित न किया जाए। ऐसे कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों को अत्यावश्यक कार्य होने पर ही न्यूनतम संख्या में कार्यालय में बुलाया जायेगा।

पॉवर कंपनी द्वारा लिए गए निर्णयानुसार प्रिवेन्टिव मेन्टेन्स हेतु शट डाउन पर रोक, विद्युत गृहों, एफओसी, लोड डिस्पेच सेंटर, हेल्प डेस्क (कंट्रोल रूम/कॉल सेंटर) में पर्याप्त संख्या में षिफ्ट में कर्मचारियों की तैनाती होगी। वर्क फ्राम होम के दौरान सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल-टेलीफोन सतत् चालू रखने की हिदायत दी गई है। बिजली मेंन्टेंस दल को पर्याप्त मात्रा में मास्क और हेण्ड सेनेटाइजर अथवा लिक्विड हेण्डवॉश उपलब्ध कराये जाने सहित पॉवर कंपनी के सभी परिसर कार्यालयों, प्लांट में जनसाधारण की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना वाइरस के संक्रमण से निपटने में शामिल कार्यालय जैसे बिजली आपूर्ति से संबंधित कार्यालय, पॉवर जनरेशन प्लांट, सबस्टेशन, लोडडिस्पेच सेंटर, अस्पताल, सुरक्षा एवं फायर विभाग, जल प्रदाय, साफ सफाई, स्वच्छता विभाग पूर्ण सुरक्षा विषयक उपायों को अपनाते हुये कार्यरत रहेंगे। ब्रेक डाउन तथा इमरजेंसी मेटेनेंस हेतु ही शटडाउन लिया जाएगा। इमरजेंसी कार्यों में जुटे कार्यालयों में रोस्टर बनाकर कार्मिक की तैनाती होगी।

बिजली अफसरों-कर्मियों के लिए ड्यूटी पास जारी
अत्यावश्यक सेवाओं में लगे बिजली अधिकारियों-कर्मचारियों एवं वाहन चालकों तथा अन्य कर्मियों को आवागमन में सहजता के लिये आवश्यक परिचय पत्र जारी किये गये हैं। जिससे इस आपातकाल में राज्य शासन के निदेर्शानुसार जन हितैषी कार्यों के सुगम संचालन में बिजली विभाग की समुचित सहभागिता बनी रहे।

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