भोपालमध्य प्रदेश

प्रदेश में संक्रमितों की संख्‍या 39 , 5 नए पॉजिटिव केस आए सामने

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भोपाल.
मध्‍य प्रदेश में शासन और प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर कर रहा है. इस बीच, रविवार को अधिकारियों ने प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित पांच नए मामले मिलने की बात कही है. न्‍यूज एजेंसी PTI के अनुसार, नए पॉजिटिव मामलों के सामने आने के बाद मध्‍य प्रदेश में COVID-19 से पीड़ितों की संख्‍या 34 से बढ़कर 39 तक पहुंच गई है.

जबलपुर में संदिग्‍ध महिला मरीज की मौत
इस बीच, प्रदेश के जबलपुर में कोरोना वायरस के एक संदिग्‍ध महिला मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. बताया जाता है कि उनका पति तकरीबन 10 दिनों पहले ही सऊदी अरब से लौटा था. महिला को बुखार, कफ और सांस लेने में दिक्‍कत की शिकायत थी. मेडिकल टेस्‍ट के लिए उनके सैंपल को ICMR भेजा गया है.

प्रदेश में क्वारेंटाइन या आइसोलेशन से मना करने पर दर्ज की जाएगी FIR
मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कोई संदिग्ध या पॉजिटिव संक्रमित या संस्था या परिसर या मकान मालिक क्वारेंटाइन या आइसोलेशन से मना नहीं कर सकता है, मना करने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) को एमपी एपीडेमिक डिसीजेज एक्ट 2020 के तहत यह अधिकार दे दिया गया है. शनिवार को एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. एक्ट को एक साल के लिए लागू किया गया है. एक्ट का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. किसी भी नर्सिंग होम या क्लीनिक या अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों को कोविड 19 के संदिग्ध या पॉजिटिव प्रकरणों की सूचना जिले की एकीकृत बीमारी सतर्कता ईकाई को तुरंत देनी होगी.

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