छत्तीसगढ़

घर का कोई एक ही शख्स निकल सकेगा बाहर, साथ रखनी होगी ये जरूरी चीज

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रायपुर
कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है. स्थिति और ज्यादा खराब न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 31 मार्च तक लॉक डाउन (Lock Down) की घोषणा की है. सीएम बघेल ने प्रशासनिक कर्फ्यू (Curfew) लगाने के भी निर्देश दिए हैं. इस दौरान लोगों को परेशानी न हो इसके लिए एक नई व्यवस्था की गई है. रायपुर कलेक्टर (Raipur Collector) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जरूरत पड़ने पर अब घर का कोई एक शख्स बाहर निकल सकेगा. बाहर जाने वाले शख्स को अपने साथ पहचान पत्र (Identity Card) रखना जरूरी होगा.

रायपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक घर से बाहर जाने वाले शख्स को अपने साथ वैलिड आईडी (पहचान पत्र) अपने साथ रखना होगा. मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं में ही एक से ज्यादा व्यक्ति बाहर जा सकते हैं. सख्ती दिखाते हुए प्रशासन ने जिले की सीमा से बाहर जाने पर रोक लगा दी है. साथ ही दूसरे जिले व्यक्ति भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे. इसके लिए थानों में एक निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन देना होगा. आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आगमन को छोड़कर रायपुर के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है. साथ ही सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है. साथ ही प्रशासन ने सभी से घर पर ही रहने की अपील की है.

राज्य सरकार ने 31 मार्च तक मीटर रीडिंग बंद कर दिया है. अब बिजली का बिल अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक के  खपत के आधार पर भेजा जाएगा. इसके साथ ही लोगों को शासन की हाफ रेट पर बिजली योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा. अगले महीने वास्तविक खपत के आधार पर दो माह की एक मुश्त छूट दी जाएगी.

तो वहीं रायपुर एम्स में भी कोरोना वायरस (COVID-19) को लेकर सख्त व्यवस्था की जा रही है. एम्स की नियमित ओपीडी को आज से बंद करने का फैसला लिया गया है. अब ट्रामा-इमरजेंसी यूनिट में ही गंभीर मरीजों का इलाज होगा. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आदेश के बाद ओपीडी को बंद कर दिया गया है.

सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित कर दिया है. इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर इसे आगामी आदेश तक प्रभावशील किया गया है.

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