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केरल की अदालत ने बिशप फ्रैंको मुल्लकल को दी क्लीन चिट, पुलिस को नहीं हो रहा यकीन

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कोट्टायम
कोट्टायम की एक अदालत ने शुक्रवार को नन बलात्कार मामले में बिशप फ्रैंको मुल्लकल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी गोपाकुमार ने जालंधर सूबा के पूर्व बिशप को सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। अदालत से बाहर निकलते समय, मुलक्कल ने कहा, "भगवान सर्वोच्च हैं। सत्य की जीत हुई।" प्रारंभिक रिपोर्टों की मानें तो वैज्ञानिक सबूतों की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया।

फैसला अविश्वसनीय है: पुलिस अधीक्षक एस हरिशंकर
जांच की निगरानी कर रहे पुलिस अधीक्षक एस हरिशंकर ने फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा, “हम निश्चित रूप से अपील के लिए जाएंगे। पर्याप्त पुष्टिकारक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं। यह कहना गलत है कि पर्याप्त सबूत नहीं हैं। हम वाकई निराश हैं। हम अपील के लिए जाएंगे।" सरकारी वकील जितेश जी बाबू ने कहा, "हमें अपदस्थ बिशप के लिए जेल की उम्मीद थी। नतीजा वाकई चौंकाने वाला है।"

न्याय मिलने तक हम लड़ेंगे: सिस्टर अनुपमा
इस घटना का नेतृत्व करने वाली सिस्टर अनुपमा ने कहा, “हम इसका मुकाबला करेंगे। हमें नहीं पता कि क्या हुआ। ट्रायल अच्छा चला। हमें नहीं पता कि आखिर में क्या हुआ।" आंखों में आंसू लिए नन ने कहा, “हम अपने मुद्दे को कायम रखने के लिए मरने को भी तैयार हैं। रेप पीड़िता को न्याय मिलने तक हम लड़ेंगे। हम कॉन्वेंट में रहेंगे।” फैसला सुनाए जाने से पहले कोट्टायम अतिरिक्त सत्र अदालत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

क्या है केरल नन रेप मामला
इससे पहले अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई नवंबर 2019 में शुरू हुई थी। बिशप के खिलाफ पुलिस ने 2018 में कोट्टायम जिले में बलात्कार का मामला दर्ज किया था। जून 2018 में अपनी पुलिस शिकायत में, नन ने आरोप लगाया था कि 2014 और 2016 के बीच रोमन कैथोलिक चर्च के जालंधर सूबा के तत्कालीन बिशप फ्रेंको द्वारा उसका यौन शोषण किया गया था।

पुलिस ने दर्ज किया था मामला
मामले की जांच करने वाले एक विशेष जांच दल ने बिशप को गिरफ्तार किया था और उन पर गलत तरीके से बंधक बनाने, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। अदालत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस मामले में मुकदमे से संबंधित किसी भी मामले को उसकी अनुमति के बिना प्रकाशित करने से रोक दिया था।

 

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