अब शहरों में संक्रमण रोकने माइक्रो के साथ मिनी कंटेन्मेंट एरिया भी बनेंगे
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भोपाल
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब अधिक संक्रमण वाली कालोनियों, बस्तियों में माइक्रो कंटेन्मेंट के साथ मिनी कंटेन्मेंट क्षेत्र बनाए जाएंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इसके लिए सभी निगमायुक्तों, संयुक्त संचालकों और नगरपालिका व नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश जारी कर इन क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में सक्रिय मरीजों की संख्या के आधार पर क्षेत्र का कैटेगराइजेशन कर माइक्रो व मिनी कंटेन्मेंट क्षेत्र बनाए जाना है। यहां आवागमन पर यथा संभव प्रतिबंध लगाते हुए अनुशासन का पालन कड़ाई से कराया जाना है। ऐसे क्षेत्रों में घरों का और सामान्य क्षेत्र का रोज सैनिटाइजेशन भी करना होगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मेडिकल किट का वितरण हर घर में किया जाएगा। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आरआरटी, एमएमयू या अन्य मेडिकल टीम का नियमित भ्रमण यहां होना चाहिए। प्रमुख सचिव ने इस रोग के निराकरण के लिए जिला मजिस्टेÑट के निर्देशों पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा है।
माइक्रो कंटेन्मेंट एरिया उस इलाके को कहते हैं जहां हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। माइक्रो कंटेन्मेंट में एक इमारत भी हो सकती है। ऐसे स्थान की पहचान करना और पूरे इलाके के स्थान पर उसी को आइसोलेट करने से आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्व में बनाए जाने वाले बड़े कंटेनमेंट जोन के साथ यह समस्या थी कि इससे पूरे क्षेत्र की गतिविधियां ठप पड़ जाती थीं। माइक्रो कंटेन्मेंट में ऐसा नहीं होता है। उधर मिनी कंटेन्मेंट के लिए तय व्यवस्था के मुताबिक पांच या अधिक कोरोना केस आने पर किसी अपार्टमेंट या इलाके को मिनी कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टरों को अधिकार दिए गए हैं।