छत्तीसगढ़

अप्रेल एवं मई का चावल आबंटन एकमुश्त जारी

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रायपुर
राज्य शासन द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों से अन्त्योदय, प्राथमिकता, नि:शक्तजन, एकल निराश्रित, निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डधारी हितग्राहियों को अपै्रल एवं मई 2020 का चावल एक साथ वितरण करने का निर्णय लिया गया है। दो माह का चावल एक साथ वितरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा एकमुश्त आबंटन जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को उचित मुल्य के दुकानों में वितरण के समय एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखने को कहा है। साथ ही उचित मूल्य के दुकानों में आने वाले प्रत्येक राशन कार्ड धारकों के हाथों की सफाई सेनिटाईजर अथवा साबुन पानी से कराने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य विभाग द्वारा जारी आबंटन आदेश के अनुसार जिले के प्रत्येक उचित मूल्य के दुकानों से चावल उत्सव का आयोजन कर चावल वितरित किया जाएगा। राशन कार्डधारी उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार एक ही माह का अथवा दोनों माह का चावल एक साथ उठा सकता है। उपभोक्ता को दो माह का चावल एक साथ लेने की बाध्यता नही है। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार अपैल माह का चावल अपैल में एवं मई माह का चावल मई में उचित मूल्य की दुकानो से उठा सकता है। राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं अंत्योदय, प्राथमिकता, एकता निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं नि:शक्तजन राशन कार्डधारियों को नमक, चना, शक्कर का वितरण पात्रता अनुसार एक माह के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सामान्य (एपीएल) राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं के लिए भी माह अपैल का आबंटन जारी किया गया है।

खाद्य विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी खाद्यान्न आबंटन आदेश में प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक के लिए बड़ी मात्रा में चावल रखने के लिए सुरक्षित स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उचित मूल्य की दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से खाद्य विभाग के अधिकारियों से पुष्टि कराया जाएगा। राशन कार्डधारियों को दो माह का खाद्यान्न एक मुश्त वितरण करने के संबंध में जानकारी सभी उचित मूल्य के दुकानों में सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के साथ ही संचार माध्यमों एवं मुनादी के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी देने कहा है। आदेश में कलेक्टर द्वारा तथा खाद्य एवं सहकारिता आदि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था सतत निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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