छत्तीसगढ़

45 अनुसूचित, कृषि व अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित

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रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत प्रदेश के 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मूल्य वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित कर दी हैं। एक अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2021 तक अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्चकुशल श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित अलग-अलग श्रेणी में न्यूनतम मूल वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते प्रदान की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (एक अप्रैल एवं एक अक्टूबर) को किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन में श्रमायुक्त एलेक्स पॉल मेनन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2020 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन में अकुशल श्रमिक श्रेणी अ के तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ प्रतिमाह 9720 रूपए अथवा प्रतिदिन 374 रूपए, श्रेणी ब के तहत प्रतिमाह 9460 रूपए अथवा प्रतिदिन 364 रूपए और स श्रेणी के तहत प्रतिमाह 9200 रूपए अथवा प्रतिदिन 354 रूपए न्यूनतम मूल वेतन का प्रावधान किया है।

इसी प्रकार अर्धकुशल श्रमिकों में श्रेणी अ के तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ 10370 रूपए अथवा प्रतिदिन 399 रूपए, ब श्रेणी के तहत 10110 रूपए अथवा प्रतिदिन 389 रूपए और स श्रेणी के तहत 9850 रूपए अथवा प्रतिदिन 379 रूपए देय होगा। कुशल श्रमिकों में श्रेणी अ तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ प्रतिमाह 11150 रूपए अथवा प्रतिदिन 429 रूपए, ब श्रेणी के तहत प्रतिमाह 10890 रूपए अथवा प्रतिदिन 419 रूपए और स श्रेणी के तहत प्रतिमाह 10630 रूपए अथवा प्रतिदिन 409 रूपए तय किया गया है। इसी तरह उच्चकुशल श्रमिकों में अ श्रेणी के तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ प्रतिमाह 11930 रूपए अथवा प्रतिदिन 459 रूपए, ब श्रेणी के तहत प्रतिमाह 11670 रूपए अथवा प्रतिदिन 449 रूपए और स श्रेणी के तहत प्रतिमाह 11410 रूपए अथवा प्रतिदिन 439 रूपए का दर निर्धारित की गई है।

कृषि कार्यों में नियोजित श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2021 के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह 7845 रूपए अथवा प्रतिदिन 262 रूपए का दर निर्धारित की गई है। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 3.66 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई है। प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर श्रमिकों को 30 रूपए 62 पैसे और वहीं साधारण सुगंधित अगरबत्ती रोल करने पर 31 रूपए 32 पैसे का दर निर्धारित की गई है। प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें राज्य शासन के श्रम विभाग की वेबसाईट सीजीलेबर डॉट एनआईसी डॉट इन पर भी उपलब्ध है।

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