छत्तीसगढ़

रेमडेसिविर इंजेक्शन के क्रय-विक्रय संबंधी समस्त दस्तावेजों का संधारण करने के निजी अस्पतालों एवं कोविड सेंटरों को दिए गए निर्देश

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रायपुर
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन के क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेजों के संधारण के निर्देश राज्य के सभी प्रायवेट कोविड सेंटरों/हास्पिटलों के संचालकों/नोडल अधिकारियों को दिए गए हैं। आदेश में उल्लेखित है कि राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन का जीवन रक्षक औषधि के रूप में उपयोग किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण उपलब्धता के अनुसार, समस्त प्राईवेट सेंटर/अस्पतालों में किया जा रहा है। विभिन्न समाचार माध्यमों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के नकली व कालाबाजारी से संबंधित सूचना प्राप्त हो रहा है।

अत: सभी प्रायवेट कोविड सेंटरों/अस्पतालों के संचालकों/नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्थान द्वारा खरीदी गई तथा मरीजों के उपचार हेतु उपयोग में लाए गए औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन के शत्-प्रतिशत क्रय-विक्रय संबंधी समस्त दस्तावेजों का संधारण करना सुनिश्चित करें तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि मरीजों को वितरित किए गए इंजेक्शन की खाली व्हायल आदि का मरीज के नाम के साथ संधारण करें।

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