रायपुर जिले में लाकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा
रायपुर
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रायपुर जिले में पूर्ववत कंटेनमेंट घोषित जोन व नियमावली के तहत पूरे रायपुर जिले में लाकडाउन की अवधि 26 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मेडिकल दुकान, हास्पिटल,वैक्सीनेशन,दूध व पेट्रोल जैसे अत्यावश्यक सेवाएं यथावत जारी रहेंगे। पूर्व के आदेश में इसकी अवधि 19 अप्रैल को खत्म हो रही थी।
रायपुर कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उपरोक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रण रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिट्राइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्थाओं के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में दुकानें खुलेंगी।
सभी प्रकार की मंडियां, थोक-फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी किन्तु सीधे किसानों-उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चांवल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालों को 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होगी किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुग्ध व्यावसाय हेतु कोई भी दुकान व पार्लर नहीं खोले जएंगे, केवल दुकान व पार्लर के सामने नियमों का पालन करते हुए दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। शराब की दुकानें इस बार भी बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल आम जनता के पूर्णत: बंद रहेंगे।