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महाराष्ट्र मिनी लॉकडाउन के पहले दिन कैसा दिख रहा है 

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 नई दिल्ली 
कोविड-19 के चलते पैदा हुए हालातों के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिन के लिए प्रतिबंध लागू किए हैं। राज्य भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में 14 अप्रैल को रात के 8 बजते ही मिनी लॉकडाउन लागू हो गया है। कोरोना संक्रमण की बेकाबू हो चुकी रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने मंगलवार रात जिन पाबंदियों का ऐलान किया वह 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। एक साथ पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोग लग गई है। प्रदेश सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम न देते हुए 'ब्रेक द चेन' अभियान नाम दिया है और इस दौरान सभी गैरजरूरी गतिविधियों पर रोक रहेगी। मिनी लॉकडाउन लागू होने के बाद से महाराष्ट्र की सड़कों पर नजारा वीरान है। इसकी कुछ तस्वीरें मुंबई और नागपुर सामने आई हैं।
 
धारा-144 के तहत कहीं भी लोगों के जुटने पर पाबंदी है। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 से ज्यादा लोग सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ नहीं खड़े हो सकते। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग एक साथ यात्रा भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बिना किसी जरूरी वजह के कोई भी व्यक्ति अकेले भी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकता। हालांकि सभी जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल, दवाओं की सप्लाई और अन्य चीजें जारी रहेंगी।
 
हालांकि इस दौरान वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, खाने की होम डिलिवरी, ई-कॉमर्स, सभी बैंकिंग औैर वित्तीय सेवाएं, आरबीआई और उससे जुड़े दफ्तर, बीमा दफ्तर और प्री-मॉनसून वर्क जारी रहेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम जारी रहेगा, जहां मजदूरों के रहने की भी व्यवस्था हो। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियां भी जारी रहेंगी, जहां कर्मचारियों के आने और जाने की सुविधा भी हो। पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स, कार्गो सर्विसेज, डेटा सेंटर्स/क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स/आईटी सर्विसेज, सरकारी और निजी सिक्योरिटी सर्विसेज, सब्जी और फल की दुकानें भी चालू रहेंगी। 

इसके अलावा शादियों में सिर्फ 25 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों की ही मौजूदगी रह सकेगी। इसके अलावा चुनावी रैलियों में 200 से ज्यादा लोग नहीं होंगे अथवा सीटिंग कैपेसिटी से 50 फीसदी से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी।

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