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बीमा कंपनियां कोराना मरीजों से ज्यादा वसूली करने वाले अस्पतालों का ब्योरा दें

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नई दिल्ली    
बीमा विनियामक ने बीमा कंपनियों को कोराना मरीजों से इलाज के एवज में ज्यादा वसूली करने वाले अस्पतालों का ब्योरा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही उन अस्पतालों की सूची सौंपने को कहा है जो कैशलेस इलाज मुहैया नहीं करा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच कई अस्पतालों द्वारा मरीजों से इलाज के एवज में बहुत ज्यादा चार्ज वसूलने के मामले सामने आने के बाद इरडा ने बीमा कंपनियों के लिए यह गाइलाइन जारी किया है।

वहीं, कई स्वास्थ्य बीमाधारकों ने सोशल मीडिया के जरिये यह शिकायत भी दर्ज कराई थी कि बीमा कंपनी के नेटवर्क अस्पताल द्वारा कैशलेस इलाज मुहैया नहीं कराई जा रही है। इरडा ने एक नोट में कहा है कि स्वास्थ्य बीमा विनियम 2016 के तहत अस्पतालों को कैशलेस आधार पर इस तरह के दावों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। नियामक ने यह भी कहा कि कैशलेस अनुरोधों की समीक्षा करते समय, बीमाकर्ताओं से नेटवर्क अस्पतालों द्वारा सहमति के अनुसार शुल्क लिया जाए।

 इरडा ने बीमा कंपनियों को भी निर्देश दिया है कि जो बीमाधारक इलाज कराने के बाद रीइंबर्समेंट क्लेम कर रहे हैं उनके जल्द निपटाया जाए। बीमा कंपनियों को इसके लिए टीपीए को सही सलाह देने का भी निर्देश दिया गया है।

 इरडा ने बीमाधारकों की जरूरी जानकारी मुहैया कराने के लिए प्रभावी कम्यूनिकेशन चैनल मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोरोना संकट के बीच बीमधारकों द्वारा जरूरी जानकारी के लिए पूछताछ बढ़ी है। उनको सही जानकारी आसानी से मिले इसके लिए प्रभावी कम्यूनिकेशन की सुविधा मुहैया कराने का निर्देश प्राधिकरण द्वारा दिया गया है।

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