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फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के सौदे पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

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नई दिल्ली
फ्यूचर ग्रुप (Future Group) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की याचिका पर फ्यूचर रिटेल (Future Retail) को रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance industries) के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में सिंगापुर के मध्यस्थ के आदेश को बरकरार रखा है और कहा है कि फ्यूचर ग्रुप ने जानबूझकर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन किया है। जस्टिस जेआर मीढा ने किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल को निर्देश दिया है कि वह रिलायंस के साथ सौदे को आगे न बढ़ाए।

20 लाख का जुर्माना
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर बियानी (Kishore Biyani) और फ्यूचर ग्रुप से संबंधित अन्य लोगों की संपत्तियां अटैच करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने फ्यूचर-रिलायंस डील के खिलाफ पारित इमरजेन्सी अवॉर्ड को बरकरार रखते हुए फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट पे फ्यूचर ग्रुप के निदेशकों को आदेश दिया है कि वह पीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपये जमा करें। इस राशि से बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।

28 अप्रैल को पेश होने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी व अन्य लोगों को इस बाबत कारण बताने को भी कहा है कि सिंगापुर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उन्हें 3 महीने तक हिरासत में क्यों न रखा जाए। अदालत ने किशोर बियानी और अन्य लोगों को 28 अप्रैल को दिल्ली हाइकोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप से संबंधित अन्य लोगों की संपत्तियां भी अटैच करने का निदेश दिया है।

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