भोपालमध्य प्रदेश

प्रशासन का नहीं है ध्यान, अब आटा और दाल के लिए होने लगी परेशानी

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भोपाल
शहर में कोरोना कर्फ्यू को अब 9 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में अब लगातार कोरोना कर्फ्यू लागू होने के कारण शहर में राशन के लिए हायतौबा मचने लगी है। लोग खासकर निचले तबके के लोगों के बीच रोजमर्रा की जरूरत का सामान जैसे आटा, दाल, तेल इत्यादि सामान के लिए परेशान हो रहे हैं।। प्रशासन के निर्देश पर लोगों को सब्जियां तो आसानी से मिल रही है, लेकिन उन्हें राशन लेने और मंगाने के लिए परेशानियां उठानी पड़ रही है।

नगर निगम द्वारा बीते दिनों राशन के संबंध में जारी किए गए बड़े-बड़े स्टोरों के नंबर में भारी गड़बड़ी चल रही है। इस कारण अब फिर से नगर निगम प्रशासन राशन दुकानदारों और स्टोर वालों के संशोधित नंबर जारी कर रहा है। शहर की 25 लाख की आबादी के लिए मात्र दो दर्जन स्टोर वालों की सुविधा नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में प्रशासन पर अब राशन पहुंचाने को लेकर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सामने आ रही है।

शहर की आबादी को राशन-किराना मुहैया करवाने के लिए आज से नई व्यवस्था शुरू की गई है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान यह सुधार किया गया है। इसमें शहर की कॉलोनियों और बस्तियों और मोहल्लों के राशन दुकानदारों को सप्ताह में तीन दिन होम डिलेवरी की छूट दी गई है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शहर के किराना स्टोर राशन की होम डिलेवरी कर सकते हैं। निगमायुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने शहर की जनता से अपील की हैं कि जो लोग आॅनलाइन आॅर्डर नहीं कर सकते। वे लोग मोहल्ले की किराना स्टोर से राशन का पर्चा देकर सामान ले सकते हैं। किराने की दुकानों से सिर्फ होम डिलेवरी हो सकती है या लोग बिना भीड़ से सीधे दुकान से राशन ला सकता है। दुकान के बाहर यदि भीड़ लगी, तो कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार बंद शटर के साथ सिर्फ राशन के पर्चे लेंगे। दुकान के बाहर कोई भी व्यक्ति खड़ा पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने पूर्व में जिन स्टोर संचालकों के नंबर जारी किए थे। उनमें से अधिकतर नंबरों के बंद पाए जाने के कारण अब निगम के कर्मचारी बंद नंबरों को हटाकर उनकी जगह नए नंबर अपडेट कर रहे हैं। नए स्टोर नंबरों की लिस्ट बहुत जारी की जाएगी।

शहर की जनता आटे की चक्की में जाकर आटा पिसवा सकती है, लेकिन इसके लिए भी दुकानदार को गेहूं लेने के बाद आटा की होम डिलेवरी करनी होगी। यदि दुकान के बाहर आटा लेकर जाने वाले खड़े हुए तो कार्रवाई की जाएगी।

राशन की डिलेवरी के दौरान किसी उक्त तीनों दिन आवाजाही में प्रतिबंध नहीं होगा। संबंधित स्टोर कर्मचारी को अपने पास आईडी कार्ड और बिल आदि रखने होंगे अन्यथा कार्रवाई होगी। जिनके पास आईडी कार्ड और बिल नहीं होंगे उनको आने- जाने नहीं दिया जाएगा। 

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