जबलपुरमध्य प्रदेश

प्रदेश में OBC को अभी 14 फीसदी का ही आरक्षण ,27 फीसदी पर रोक

Spread the love

जबलपुर
मध्यप्रदेश में OBC वर्ग को फिलहाल 14 फीसदी आरक्षण (Reservation) ही मिल सकेगा. जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक बरकरार रखी है. इस मामले पर अंतिम सुनवाई 17 फरवरी को होगी.

50 फीसदी से ज़्यादा आरक्षण नहीं
कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था. सरकार के उस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 करके आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन किया है. याचिकाओं में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसले में साफ किया था कि ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग सबको मिलाकर कुल 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता. लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी करने से आरक्षण का दायरा 63 प्रतिशत पहुंच गया है. इससे पहले याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश देते हुए बढ़ा हुआ 27 फीसदी आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी. इसे हाईकोर्ट ने जारी रखा है.

ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम बहस की सुनवाई तय कर दी है.आज करीब 1 घण्टे तक सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तय किया है कि 4 हफ्ते बाद अब मामले पर फायनल हियरिंग यानि अंतिम बहस सुनी जाएगी.

 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close