गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, राज्य सरकारों को दिया ये निर्देश
नई दिल्ली
देशभर में कोरोना वायरस प्रसार में तेजी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2021 तक जारी रहेंगे। गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिबंध लगाने की छूट दी है, हालांकि इसका फैसला स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया गया है। राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर जिला, उप-जिला और शहर, वार्ड स्तर पर प्रतिबंध लगा सकती है जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाई जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन में राज्यों की सीमाएं सील करने की बात नहीं कही गई है, वाहनों और लोगों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। जहां कोरोना वायरस टेस्ट का अनुपात कम है, वहां तेजी लाने को कहा गया है। कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर भी गृह मंत्रालय ने अपने दिशा-निर्देश में कहा कि कोविड-19 से प्रभावित इलाकों में वैक्सीनेशन की गति में तेजी लाई जाए।
मंगलवार को गृह सचिव अजय भल्ला सभी मुख्य सचिवों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऑफिस और सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोरोना वायरस प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आरटी-पीसीआर टेस्ट का अनुपात 70 फीसदी या उससे अधिक होना चाहिए। कोरोना वायरस के नए मामलों का जल्द से जल्द पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, साथ ही उन्हें समय पर उपचार भी मिलना चाहिए। नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिकतर चीजों की अनुमति रहेगी।