छत्तीसगढ़बिलासपुर

केनरा बैंक के मैनेजर को हाईकोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस

Spread the love

बिलासपुर
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका में स्थित केनरा बैंक मिड कापोर्रेट शाखा पुजारी चेम्बर ने बिलासपुर के रहने वाले रामजीत सिंह को संपत्ति का दस्तावेज नहीं देने पर अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुरी की सिंगल बेंच केनरा बैंक के मैनेजर को नोटिस जारी कर जवाब-तबल किया है।

मेसर्स जय अंबे रोड लाइंस की साख सीमा के विरूद्ध अज्ञेय नगर बिलासपुर निवासी रामजीत सिंह ने सम्पत्ति के मूल दस्तावेज को बतौर गारंटर केनरा बैंक मिड कापोर्रेट शाखा पुजारी चेम्बर, ब्लॉक बी-1 भूतल पचपेड़ी नाका रायपुर में बंधक रखा था। सम्पत्ति की दस्तावेज वापस लेने याचिकाकर्ता ने बैंक में आवेदन दिया था। दस्तावेज वापस नहीं करने पर उन्होंने अधिवक्ता अनिल एस पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक माह के भीतर दस्तावेज वापस करने निर्देश बैंक को जारी किए थे। निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेज वापस नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई। सिंगल बेंच ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए अवमानना नोटिस जारी कर केनरा बैंक के मैनेजर से जवाब-तलब किया है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close